संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा का आदेश निरस्त: हाई कोर्ट, अनुकंपा नियुक्ति मामला- MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उन्होंने विवाहित पुत्री श्रीमती सुधा मिश्रा को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने प्रकरण के निराकरण का आदेश दिया है। 

आवेदक का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी द्वारा रखते हुए यह बताया गया कि आवेदिका श्रीमती सुधा मिश्रा जिनके पिता स्वर्गीय श्री बृज लाल पांडे जिनकी मृत्यु 13-5-2019 को हो गई थी जो कि सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला सतना में कार्यरत थे। आवेदिका ने पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिसको संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने निरस्त कर दिया था। 

इसके पश्चात आवेदिका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए यह बताया था कि मध्य प्रदेश शासन के प्रपत्र 29 सितंबर 2014 की कंडिका 2(2.4) के परिपेक्ष में श्रीमती सुधा मिश्रा अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण अमान्य कर दिया गया है उस पर माननीय न्यायालय ने मीनाक्षी दुबे विरुद्ध पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए आवेदक गणों को आदेशित किया है कि आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर उसे न्याय प्रदान करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!