भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मध्य प्रदेश सागर संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को कोर्ट ने जेल भेज दिया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। EOW द्वारा उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया।
मध्यप्रदेश शासन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि सतीश कुमार को रविवार की शाम उनके निवास पर पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। यह कार्रवाई सिविल लाइन निवासी बीआर कंपनी के अनिरुद्ध पिपंलापुरे की शिकायत पर गई। श्री पिंपलापुरे ने ईओडब्ल्यू एसपी सागर को आवेदन दिया था कि सतीश कुमार द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्रवाई करने का दबाव बनाकर 10 लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं।
आवेदक की शिकायत का सत्यापन निरीक्षक उमा नवल आर्य से कराया गया। इसके दौरान विधिवत आवेदक एवं अनावेदक के बीच रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड कराई गई थी। इसमें स्पष्ट अनावेदक द्वारा आवेदक की फर्म के संबंध में रिपोर्ट को सही ढंग से बनाए जाने के लिए 10 लाख रुपये की मांग करने तथा प्रथम किस्त में पांच लाख रुपये पांच जून को देने की बात को प्रमाणित पाया गया था।
इसके बाद रविवार को आरोपित सतीश कुमार ने अपने निवास स्थान पर आवेदक अनिरूद्ध पिंपलापुरे को रिश्वत की पहली किस्त देने के लिए बुलाया। जब श्री पिंपलापुरे सतीष कुमार को रुपये दे रहे थे, तभी ईओडब्ल्यू सागर व जबलपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया था।