CM RISE SCHOOL- मनमानी पदस्थापना पर हाईकोर्ट की रोक, जवाब मांगा

Bhopal Samachar
जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम राइज स्कूल योजना के तहत चॉइस फिलिंग के अलावा किसी दूसरे स्कूल में की गई पदस्थापना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से इस मामले में जवाब तलब किया है। 

सिवनी के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका रश्मि पांडे ने याचिका दायर कर बताया कि 26 मई, 2022 को विभाग द्वारा पदस्थापना (स्थानांतरण) आदेश जारी किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता थमन खड़का ने बताया कि शासन द्वारा लागू की गई सीएम राइज स्कूल योजना के तहत आवेदन पेश किया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद याचिकाकर्ता से उसकी च्वाइस भरवाई गई थी। 

दलील दी गई कि प्रशासकीय जरूरत बताते हुए च्वाइस की जगह उसे अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया। कोर्ट को बताया गया कि अभी तक रिलीविंग आर्डर भी नहीं आया है। याचिका में मांग की गई कि याचिकाकर्ता को उसकी च्वाइज की जगह ही स्थानांतरण किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांग लिया है। प्रक्रिया पूरी होने तक नवीन पदस्थापना के आदेश स्थगित रहेंगे। 
कर्मचारियों से संबंधित सभी समाचार प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!