MP Panchayat Chunav news- अधिसूचना तैयार, निर्वाचन आयुक्त ने कहा

भोपाल
। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में हमें कोई कठिनाई नहीं है। 15 दिन का समय पर्याप्त है। अधिसूचना तैयार है, समय अवधि के भीतर जारी कर दी जाएगी। 

मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति उपस्थित हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर 35% ओबीसी आरक्षण का दावा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण के बाद ना केवल दावा खारिज किया बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग आदेश दिया कि 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव संपन्न कराएं। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 दिन के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देंगे। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!