भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा खरगोन के जिला शिक्षा अधिकारी मोतीलाल वास्कले को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कारण बताओ सूचना पत्र में लिखा गया है कि, संचालनालय के पत्र क. एन.सी. / एफ / 05 / निकाय वरि सूची/ 20200-21/605 दिनांक 07.04.2021 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि दिनांक 30.06.2018 की स्थिति में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की निकायवार वरिष्ठता सूचियों का एजुकेशन पॉटल पर डिजिटलाइजेशन किया जाना है। इस हेतु अनेक बार लिखित एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया है किन्तु आपके जिला अन्तर्गत मात्र 23 प्रतिशत कार्य ही संपन्न हुआ है।
बार-बार निर्देश दिए जाने के उपरान्त भी समयसीमा में कार्य पूर्ण न किया जाना अत्यंत लापरवाही एवं शासन के आदेश के अवहेलना का द्योतक है आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाए?
आप उपरोक्त के विषय में अपना प्रतिवाद आवश्यक सहपत्रों सहित 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही कर दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.