SR MOHANTY retd IAS- भ्रष्टाचार की जांच का सामना करना होगा, हाईकोर्ट का आदेश GAD पहुंचा

Bhopal Samachar
भोपाल
। मार्च 2020 में रिटायर हो चुके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एसआर मोहंती के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसी सप्ताह शुरू होने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग को हाई कोर्ट का आदेश मिल गया है। 

मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्य सचिव सुधी रंजन मोहंती के खिलाफ 719 करोड़ रुपए के ICD घोटाले का आरोप है। मोहंती के खिलाफ 2 जनवरी 2007 को चार्जशीट पेश की गई थी। इसी के साथ उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो गया था। सन 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी। 28 दिसंबर 2018 को सरकार ने किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन और एक्शन पर रोक लगा दी थी। मात्र 15 महीने में कमलनाथ सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। इस बीच सुधी रंजन मोहंती मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव बने और रिटायर हो गए।

जनवरी 2021 में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कमलनाथ सरकार के आदेश को निरस्त करके मोहंती के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस बार मोहंती सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की शरण में चले गए। कैट ने सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। 

शिवराज सिंह चौहान सरकार कैट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को निरस्त कर दिया। इस प्रकार मोहंती के खिलाफ एक बार फिर डिपार्टमेंटल एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

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