मध्यप्रदेश मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा पेनल्टी - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल।
मध्य प्रदेश के सभी मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर है। यदि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो अब उन्हें 100+15 प्रतिशत की पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करना होगा। सरल शब्दों में जिसका प्रॉपर्टी टैक्स ₹1000 होता है उसे अब 2030 रुपए जमा करने पड़ेंगे। 

MP NEWS TODAY- प्रॉपर्टी टैक्स की नई गणना का नियम लागू हो चुका है

मध्यप्रदेश में जब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर विवाद चल रहे थे तभी शासन ने नगर पालिका निगम अधिनियम में संशोधन कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स की गणना का तरीका बदल दिया गया। इसमें खुद के निवास वाले मकान में प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली 50% छूट को सिर्फ करेंट ईयर तक सीमित कर दिया गया है। इसका असर ये हुआ कि बकायादारों के लिए अगले साल टैक्स अपने आप दोगुना हो गया और 15% की पेनाल्टी तो लागू होना ही है। टैक्स कलेक्शन की यही प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021-22 से पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन इसका असर इसी वित्त वर्ष 2022-23 से दिखने लगेगा।

MADHYA PRADESH NEWS- मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना का नियम

प्रॉपर्टी टैक्स की गणना नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 136 के तहत होती है। धारा 136 (3) (आई) में लिखा है कि अब तक खुद के निवास वाली प्रॉपर्टी पर टैक्स में 50% छूट मिलती थी। शासन ने अब इसमें यह जोड़ दिया है कि यह छूट केवल तभी मिलेगी, जब चालू वित्त वर्ष में टैक्स जमा करा दिया जाए। सितंबर 2020 में हुआ यह संशोधन पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 से लागू हो चुका है। यानी पिछले वित्त वर्ष के बकायादारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

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