MP NEWS- शिक्षक 18 साल से जेल में, शिक्षा विभाग वेतन देता रहा, 2004 की रिपोर्ट 2022 में देखी

भोपाल
। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक हत्यारा शिक्षक पिछले 18 साल से जेल में बंद है सजा काट रहा है और शिक्षा विभाग उसे नियमानुसार आधा वेतन देता रहा। सन 2004 में ही शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था कि शिक्षक को सजा हो गई है लेकिन उसे नियमानुसार बर्खास्त नहीं किया गया। 2022 में एक बार फिर मामले की पुष्टि की गई और 18 साल बाद शिक्षक की सेवा समाप्त की गई। 

GUNA NEWS- शिक्षक को सन 2002 में नियमानुसार निलंबित किया गया था

मध्य प्रदेश के गुना जिले में राजगढ़ तहसील के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल ककवासा में पदस्थ शिक्षक भगवानलाल धाकड़ को हत्या सहित अन्य धाराओं में राघौगढ़-विजयपुर थाने की पुलिस ने 23 दिसंबर वर्ष 2002 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान वह 48 घंटे से अधिक समय के लिए जेल में बंद रहा था। नियमानुसार संविदा शिक्षक वर्ग-3 भगवानलाल धाकड़ को निलंबित कर दिया गया था।

शिक्षा विभाग के समाचार- निलंबित कर्मचारी को 22 साल तक आरोप पत्र नहीं दिया

जिला सत्र न्यायालय गुना ने आरोपी शिक्षक को 5 नवंबर 2004 को आजीवन कारावास की सजा से दंण्डित किया। उसे जेल भेज दिया गया। पिछले 18 सालों से शिक्षक भगवान लाल धाकड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसकी जानकारी नियम अनुसार शिक्षा विभाग को भी दी गई थी लेकिन शिक्षा विभाग ने नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही नहीं की। निलंबित कर्मचारी को दिए जाने वाला गुजारा भत्ता, जेल में बंद हत्यारे को 18 साल तक दिया जाता रहा। 

मध्य प्रदेश समाचार- प्रशासनिक लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार

मंगलवार 8 मार्च 2022 को शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट जनपद सीईओ राघौगढ़ को सौंपी। इसके बाद शिक्षक को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए। जिला शिक्षाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया ने बताया कि शिक्षक 22 वर्ष से निलंबित चल रहा था, लेकिन अभी हाल में जब रिकॉर्डों की जांच की गई तो सामने आया कि शिक्षक को आजीवन सजा के तहत 5 नवंबर 2004 को जेल भेजा गया था लेकिन उसके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की गई। 1 नवंबर वर्ष 2021 को आरोप पत्र शिक्षक के खिलाफ जारी किया गया। विभागीय जांच के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन 8 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त की गई। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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