इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह इंदौर में काफी कुछ नया कर रहे हैं। एक अभियान चला रखा है। ऐसे बेसहारा वृद्धजन जिन की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, कलेक्टर उनका सहारा बन रहे हैं। निश्चित रूप से यह किसी भी तीर्थ यात्रा योजना से ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला काम है। आज कलेक्टर ने 84 वर्षीय श्री महावीर जैन के फ्लैट को मुक्त कराया, जिस पर किराएदार ने कब्जा कर लिया था।
सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं किराए की बकाया राशि भी दिलाते हैं
एसडीएम श्री अंशुल खरे द्वारा आज 84 वर्षीय श्री महावीर जैन के ग्रीन वैली स्थित फ्लैट का कब्जा उन्हें वापस दिलाया गया तथा किराए की बकाया 50 हजार रुपए की राशि का भुगतान भी कराया गया। श्री महावीर जैन द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह को दिए गए आवेदन में बताया गया था कि उन्होंने अपना कनाडिया रोड स्थित फ्लैट क्रमांक 310 डी ब्लॉक ग्रीन वैली को 2019 में किराए पर दिया था।
किराएदार द्वारा पिछले कई महीनों से ना ही उन्हें किराया दिया जा रहा है एवं किराए की राशि ना चुकाने के उद्देश्य से अनादरित चेक दिया जा रहा है। जब महावीर जैन ने किरायेदार को फ्लैट खाली करने के लिये कहा तो किरायेदार द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और धमकी भी दी गई।
किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो किस कानून के तहत कार्रवाई होगी
मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 एवं नियम 1968 के तहत कार्रवाई की जाती है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर आज एसडीएम श्री अंशुल खरे द्वारा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 एवं नियम 1968 की धारा 23 के तहत उक्त फ्लैट का कब्जा श्री महावीर जैन को वापस दिलाया गया।
एसडीएम श्री खरे ने बताया कि जिले में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में वृद्धजनों, निराश्रित व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आगे भी इसी तरह वृद्धजनों एवं निराश्रित व्यक्तियों की सहायता जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.