KFC JABALPUR के खिलाफ FIR दर्ज, घटिया ऑयल यूज़ करने का आरोप

जबलपुर
। अमानक पॉम ऑयल का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने के मामले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा ग्वारीघाट रोड स्थित केएफसी रेस्टोरेण्ट के विरूद्ध ग्वारीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी के अनुसार साउथ एवेन्यु मॉल ग्वारीघाट स्थित केएफसी रेस्टोरेण्ट की विगत 28 सितम्बर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा आकस्मिक जांच की गई थी तथा रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया था। इस नमूने को जांच के लिए मध्यप्रदेश शासन की राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में हुये परीक्षण में रिफाइण्ड पॉम ऑयल के इस नमूने को अमानक पाये जाने पर केएफसी रेस्टोरेण्ट के शिफ्ट इंचार्ज धीरज झारिया एवं फर्म नामिनी रूपम मेंहदीरत्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, 272 एवं 273 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत ग्वारीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

KFC का बयान: कानून के अंतर्गत इस मामले का समाधान करेंगे

‘‘केएफसी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने और ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम देश में प्रतिष्ठित सप्लायर्स से सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का खाद्य तेल खरीदते हैं, और केएफसी रेस्टोरैंट में दिए जाने वाले आहार को खाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कठोर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। केएफसी कानून का सर्वाधिक सम्मान करता है और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों व निर्देशों का पालन करता है। हमारी फ्रेंचाईज़ी की ओर से संबंधित टीमें इस मामले में अधिकारियों का सहयोग कर रही हैं और कानून के अंतर्गत इस मामले का समाधान करेंगी।’’ जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

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