MPPSC NEWS- राज्यसेवा मुख्य परीक्षा- 2019 लिखित परीक्षा परिणाम घोषित

Bhopal Samachar
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MPPSC- State Service (Main) Examination- 2019 Result

(MPPSC Madhya Pradesh Public Service Commission, Indore) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का लिखित परीक्षा परिणाम आज दिनांक 31-12-2021 को घोषित कर दिया है।

गौरतलब है कि यह परीक्षा कुल 571 पदों पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 दिनांक 21 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक मध्य प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों पर स्थित कुल 29 उप केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जो कि सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र से सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्नपत्र तक सुबह 10:00 से 1:00 तक आयोजित की गई थी एवं सामान्य अध्ययन छठवां प्रश्न पत्र प्रातः 10:00 से 1:00 तक एक ही सत्र में आयोजित की गई थी।

परंतु सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 7/46/ 2020/ आ.प्र./ एक दिनांक 15 दिसंबर 2022 के निर्देशानुसार एवं आयोग की बैठक दिनांक 17 दिसंबर 2020 के क्रमांक 17 के परिपालन में विभिन्न पदों की प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुक्रम में पदों की निर्धारित संख्या निम्नानुसार होगी। अब कुल 637 पद होंगे, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 203 पद, अनुसूचित जाति के 79 पद, अनुसूचित जनजाति के 102 पद, ओबीसी के 196 पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 57 पद होंगे। 

इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के भूतपूर्व सैनिकों के अनारक्षित वर्ग में 11 पद, एससी में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 01 पद होगा। जबकि दिव्यांगजन VH कैटेगरी में 8 पद, अस्थिबाधित के 07 पद, और बहुविकलांग के 3 पद आरक्षित हैं। राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-2019 के प्राविधिक लिखित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु प्राविधिक रूप से अर्ह पाए गए कुल 1918 (3 गुना+ समान अंक) आवेदकों की अनुक्रमांकवार सूची दी गई है। 

आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समस्त अभिलेख दिनांक 31 जनवरी 2022  तक सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर (मप्र)-452001, लिफाफे पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- 2019 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, लिखकर भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वह साक्षात्कार में भाग लेना नहीं चाह रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।  
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