MP karmchari news- सहायक ग्रेड-3 के संलग्नीकरण को हाई कोर्ट जबलपुर ने स्टे किया

जबलपुर
। श्री योगेंद्र द्विवेदी, सहायक ग्रेड-3  उपखंड कार्यालय, माडा जिला सिंगरौली में कार्यरत हैं। श्री द्विवेदी को अपर कलेक्टर, सिंगरौली के आदेश दिनाँक 28/10/21 के द्वारा कार्यालय, कलेक्टर, राजस्व शाखा,  सिंगरौली में संलग्न कर दिया गया था। यद्द्पि सभी प्रकार के संलग्नीकरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिबंध हैं। एवं पूर्व में भी श्री द्विवेदी द्वेषपूर्ण ट्रांसफर से पीड़ित रहे हैं।

संलग्नीकरण से पीड़ित होकर, श्री योगेंद्र द्विवेदी ने हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली थी। उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरोकार वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि सभी प्रकार के अटैचमेंट ट्रांसफर नीति दिनाँक 24/06/2021 के अनुसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। हेड क्वार्टर परिवर्तन , अटैचमेंट के द्वारा किया जाना एक प्रकार का स्थानांतरण ही है। संलग्नीकरण के नाम पर,  कर्मचारी का ट्रांसफर द्वेषपूर्ण एवं नियम विरुद्ध है।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्को से सहमत होकर, हाई कोर्ट जबलपुर ने, कलेक्टर सिंगरौली समेत अन्य लोगो को नोटिस जारी कर, अटैचमेंट आदेश दिनाँक 28/10/2021 को स्टे कर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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