आवारा कुत्ता काट ले तो किसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी- Leagl General Knowledge

Bhopal Samachar
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यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो कुत्ते के पालक (मालिक) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-289 के तहत FIR दर्ज की जाती है। पिछले कुछ दिनों में देशभर में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों पर जानलेवा हमले की खबरें बढ़ गई हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि कोई आवारा कुत्ता किसी को काट लेता है तब किसके खिलाफ FIR दर्ज होगी।

अनुसंधान के दौरान पाया गया कि यदि कोई मनुष्य किसी आवारा कुत्ते पर हिंसक हमला करे तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा परंतु यदि कोई आवारा कुत्ता किसी मनुष्य पर हिंसक हमला करता है तो किसी भी कानून में कोई मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। स्थानीय प्रशासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत) को मुआवजा अदा करना होगा।

जयपुर, राजस्थान उपभोक्ता फोरम का एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार:-

7 अक्टूबर 2015 में टाइम्स न्यूज नेटवर्क में बताया गया था की आवारा कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत पर जयपुर नगर निगम पर दस लाख का जुर्माना लगाया गया था।पीड़ित परिवार टोक रोड के सूर्य नगर इलाके में रहता है, उनके छह साल के बेटे बिट्टू पर चार आवारा कुत्तों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वह गली में खेल रहा था। 

पीड़ित परिवार ने इसके लिए नगर निगम को दोषी माना और कोर्ट में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए याचिका दाखिल की, सुनवाई के दौरान नगर निगम में अपने पक्ष में कहा कि वह नागरिकों से आवारा कुत्तों को पकड़े का कोई टेक्स नहीं लेता है एवं ऐसी दलील देकर नगर निगम पीछे हट गया। 

इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि यह जरूरी हैं कि नगर निगम, पालिका, परिषद आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए कोई टैक्स नहीं लेता है लेकिन वह प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, मंडी टैक्स, बाजार टैक्स, सीवेज टैक्स आदि जरूर वसूलता हैं। लिहाजा नगर निगम, पालिका परिषद का यह दायित्व है कि वह स्थानीय लोगो की सुरक्षा का ध्यान रखे एवं वार्डो को स्वच्छ रखने और प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित माहौल भी उपलब्ध कराए।

अतः इसी तर्ज पर न्यायालय ने जयपुर नगर निगम पर आवारा कुत्ते के काटने की मौत और दस लाख का हर्जाना लगाया था।

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवारा कुत्तों से नागरिकों सुरक्षा प्रदान करवाना स्थानीय नगर नियम, पालिका, परिषद या पंचायत का होता है एवं इनकी जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों को सुरक्षित रखे। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
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