MP NEWS- महिला शिक्षक सस्पेंड, सहायक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त

नरसिंहपुर।
शासन के आदेशों की अवहेलना पाये जाने पर कलेक्टर श्री रोहित सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया- जरजोला की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती बबीता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। 

प्राथमिक शिक्षक श्रीमती बबीता साहू सस्पेंड

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया- जरजोला का सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान स्कूल की छात्रायें विद्यालय परिसर में झाडू लगाते पाई गई। छात्राओं से स्कूल में झाडू लगवाना शासनादेशों की अवहेलना है। प्राथमिक शिक्षक श्रीमती बबीता साहू द्वारा छात्राओं से झाडू लगवाने को मप्र सिविल आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन मानने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया। 

प्रधान पाठक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित

इसी सिलसिले में छात्राओं से झाडू लगवाने के आरोप में कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया- जरजोला के प्रधान पाठक श्री महेन्द्र दत्त दुबे के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर संभाग को भिजवाया है। 

सहायक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त

जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया- जरजोला श्री ओपी साहू को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर से तत्काल मूल संस्था के लिए कार्यमुक्त किया है। श्री साहू को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी मूल संस्था एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया- जरजोला में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !