MP NEWS- एडिशनल एसपी सस्पेंड, कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी

भोपाल
। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अभिषेक दीवान को श्योपुर कोर्ट द्वारा 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। श्री दीवान के खिलाफ एक आरोपी के साथ थाने में मारपीट का प्रकरण विचाराधीन था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय के निर्णय के आधार पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने अभिषेक दीवान को सस्पेंड कर दिया है। 

अभिषेक दीवान वर्तमान में बुरहानपुर जिले में एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ थे। घटना के समय वह श्योपुर जिले में एसडीओपी के पद पर पदस्थ थे। सिरसोद गांव के एक ग्रामीण पूरनलाल ने एसडीओपी अभिषेक दीवान पर हिरासत में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सौरभ सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई की एवं अभिषेक दीवान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

सन 2014 में अभिषेक दीवान श्योपुर में एसडीओपी थे। इस दौरान उन्होंने पूरनलाल को थाने बुलाकर चार दिन हवालात में रखा था। पिटाई भी की थी। पूरनलाल के शरीर पर कई चोटें आई थीं। इस मामले में श्योपुर के फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने धारा 323, 342 के तहत दीवान को दोषी माना है। यह आदेश 29 नवंबर को जारी हुआ था।   राज्य सरकार ने 2014 में बड़ौदा जिला श्योपुर में एसडीओपी रहे अभिषेक दीवान (वर्तमान में एएसपी बुरहानपुर ) को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथ अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (ख) के तहत निलंबित किया है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!