प्रिंसिपल रूम में छात्रा का गैंगरेप, प्राचार्य को फांसी शिक्षक को उम्र कैद की सजा - NATIONAL NEWS

नई दिल्ली।
बिहार राज्य की राजधानी पटना में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है जबकि उसके साथ ही शिक्षक को उम्र कैद की सजा दी गई है। दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल रूम में मात्र 11 साल की मासूम लड़की के साथ गैंग रेप किया था। अपराध प्रमाणित होने पर कोर्ट द्वारा दोनों को सजा सुनाई गई।

मामला महिला थाना कांड संख्या 136/ 18 से जुड़ा है। मामले में आरोपित अरविंद कुमार मित्र मंडल कॉलोनी फुलवारीशरीफ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल था व दूसरा आरोपित अभिषेक कुमार स्कूल का शिक्षक था। दोनों फुलवारीशरीफ इलाके के ही रहने वाले हैं। लोकअभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षक स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्राओं का उत्‍पीड़न करता था। 11 साल की छात्रा को उसे प्रिंसिपल के पास भेजा था और प्राचार्य कमरे मे उसके साथ बलात्कार किया था। 

पटना सिविल कोर्ट के एडीजे-6 सह स्पेशल जज पॉक्‍सो अवधेश कुमार ने 2018 में 11 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी एवं शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये एवं शिक्षक पर पचास हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। 

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!