MP में सिपाही को TI की वर्दी और अधिकार वाली अधिसूचना जारी - MP POLICE EMPLOYEE NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश के पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट 72 में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बिना प्रमोशन वरिष्ठ पद की वर्दी और अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा यह संशोधन इसलिए करवाया गया क्योंकि 'माई का लाल' के कारण मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई है।

मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट 72 में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन हो जाने के बाद अब मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले किसी भी पुलिस कर्मचारी को वरिष्ठ पद का प्रभार दिया जा सकेगा। संशोधन की खास बात यह है कि प्रभारी कर्मचारी को वरिष्ठ पद की वर्दी पहनने और अधिकार उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। कुल मिलाकर सब इंस्पेक्टर एक आदेश के साथ इंस्पेक्टर बन जाएगा बस वेतनमान नहीं बढ़ेगा।

अभी तक की व्यवस्था के अनुसार पुलिस रेग्युलेशन एक्ट 72 में सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक का प्रभार दिया जाता था। अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभारी भी दिया जा सकेगा। इसका यह फायदा भी होगा कि जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !