मप्र होमगार्ड अधिनियम में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी - MP Home Guard Act amendment notification issued

Bhopal Samachar
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भोपाल
। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्य विभागों में होमगार्ड की तैनाती पर अब विभागों को कोई राशि नहीं देना पड़ेगी। मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम के नियम-29 में संशोधन कर दिया गया है। 

इस संबंध में मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है। नियम संशोधन से आबकारी एवं खनिज जैसे विभागों में माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि नियम संशोधन के पूर्व राज्य सरकार के विभागों में होमगार्ड की तैनाती करने पर वेतन भत्तों का डेढ़ गुना (150%) भुगतान करने का बँधन संबंधित विभागों पर था। अधिनियम में हुए संशोधन से अब यह बँधन राज्य सरकार के विभागों पर समाप्त हो गया है। 

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विभागों और निगमों में होमगार्ड की तैनाती पर पूर्ववत 150 प्रतिशत भुगतान की शर्त लागू रहेगी। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 11 हजार होमगार्ड कॉल-ऑन (तैनात) हैं।

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