GWALIOR MELA RTO छूट के नियम व शर्तें

ग्वालियर
। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर ग्वालियर मेले में वाहनों की बिक्री पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन में 50% छूट की घोषणा की थी। परिवहन मंत्रालय द्वारा इस के संदर्भ में आदेश, नियम एवं शर्तें जारी कर दी गई है।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रेस को बताया गया है कि राज्य शासन ने ग्वालियर व्यपार मेले की काल अवधि में मेले में विक्रय होने वाले गैर परिवहन यान और छोटे परिवहन यानों के लाइफ टाइम पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी किया है। इस छूट का प्रावधान उन ऑटो मोबाइल व्यापारियों पर लागू होगा जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वाहन विक्रय किये जाने के लिए व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य राज्यों के ऑटो मोबाइल व्यवसायी ग्वालियर व्यापार मेले में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे।

इस सुविधा का लाभ मात्र ग्वालियर मेले से क्रय किये गये ऐसे परिवहन यानों के मालिकों को मिलेगा, जिनका पंजीयन ग्वालियर परिवहन कार्यालय ग्वालियर में होना आवश्यक है। वाहनों का अस्थाई पंजीयन मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ग्वालियर मेला परिसर में विक्रय होने वाले यानों के भौतिक निरीक्षण एवं पंजीयन के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अस्थाई कार्यालय मेला परिसर में ही खोला जाएगा।

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