DPI ORDER अध्यापक से शिक्षक बने कर्मचारियों को 7वां वेतनमान एरियर के आदेश

Bhopal Samachar
भोपाल
। लोक शिक्षण संचालनालय ने अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षा) में आए स्कूल शिक्षा विभाग के 1.80 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर पांच समान किस्तों में भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 

एरियर की पहली किस्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलेगी, जबकि अन्य चार किस्तें आने वाले वित्तीय वर्षों मेंं लगातार मिलेंगी। जुलाई 2018 से शैक्षणिक संवर्ग में आए इन कर्मचारियों को अक्टूबर 2019 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। इस तरह उनका 14 माह का एरियर रुका हुआ है।

सातवें वेतनमान की एरियर राशि मिलने से शिक्षकों को 90 हजार से 1.45 लाख रुपये तक का लाभ होगा। हालांकि यह राशि पांच साल में उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में पहली किस्त देने का आदेश जारी किया है, पर राशि सालभर में कब देंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी आहरण संवितरण अधिकारी (डीडीओ) से कहा है कि सातवें वेतनमान की एरियर राशि का निर्धारण करने से पहले जिला पंचायत से छठवें वेतनमान की मंजूरी ले लें। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2018 में 2.37 लाख अध्यापकों को शैक्षणिक संवर्ग में शामिल किया है, पर एरियर का लाभ अभी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलेगा। शेष 57 हजार शिक्षकों के लिए जनजाति कार्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। ये शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अधीन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।

ज्यादा पैसा लिया तो होगी ब्याज सहित वसूली
एरियर राशि निर्धारण में गलती होने पर शिक्षक ही जिम्मेदार होंगे। उन्हें इसी शर्त के साथ एरियर राशि दी जाएगी कि अधिक राशि की ब्याज सहित वसूली उनसे या उनके उत्तराधिकारी से होगी। जरूरी होने पर उसकी संपत्ति से ये राशि वसूली जा सकेगी। शिक्षक को भुगतान से पहले सहमति का प्रमाण पत्र देना होगा। जिन शिक्षकों को गलती से वेतन या अन्य किसी मद में ज्यादा राशि मिल चुकी है। उनकी एरियर राशि से एकमुश्त वसूली होगी।

ऐसे हुई विसंगति
गुरुजी से शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी से संविदा शिक्षक, संविदा शिक्षक से अध्यापक और फिर अध्यापक से शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के दौरान हजारों मामलों में गड़बड़ी हुई है। कई शिक्षकों ने संविदा शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए जरूरी तीन साल की अवधि से पहले ही नियुक्ति ले ली। इसी स्थिति को देखते हुए त्रुटिपूर्ण भुगतान की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

संवर्ग -- संख्या -- लाभ
प्राथमिक शिक्षक -- 1.20 लाख -- 90 हजार रुपये
माध्यमिक शिक्षक -- 50 हजार -- 1.20 लाख रुपये
उच्च माध्यमिक शिक्षक -- 10 हजार -- 1.45 लाख रुपये

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!