कोर्ट के वारंट तामील के लिए कौन पुलिस अधिकारी आ सकता है कौन नहीं - सरल हिंदी में पढ़िए CrPC 1973 Section 72

Bhopal Samachar
0
भारत में न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट द्वारा कई प्रकार के वारंट जारी किए जाते हैं। वारंट की तामील के लिए न्यायालय पुलिस अधिकारी को निर्देशित करता है। सवाल यह है कि यदि कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को वारंट तामिल के लिए निर्देशित किया है तो क्या आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक को खुद जाना पड़ेगा। क्या वारंट तामिल के समय पुलिस अधिकारी अपनी मदद के लिए टीम को से साथ ले जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 72 की परिभाषा: वारण्ट किसको निदिष्ट होंगे?

इस धारा के अंतर्गत न्यायालय उस पुलिस अधिकारी के नाम वारण्ट जारी करेगा जो आरोपी को गिरफ्तार करने जाएगा। न्यायालय आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक से अधिक पुलिस अधिकारी को भी भेज सकता है। 

2.न्यायालय के द्वारा अगर कोई पुलिस अधिकारी के नाम आरोपी को गिरफ्तार करने का वारण्ट निकाल दिया है तब वह पुलिस अधिकारी नहीं मिलता है या छुट्टी पर है तब न्यायालय किसी भी व्यक्ति को वारण्ट लेकर आरोपी को गिरफ्तार करने भेज सकता है।
【इस धारा में यह नहीं बताया है कि अधिकारी जिसको गिरफ्तार करने के लिए भेजा जा रहा है वह किस रैंक या पद का होगा।】
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!