मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन | MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 29 DEC 2020

भोपाल।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में 12 अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजने की मंजूरी दी।  मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश,2020  के रूप में प्रभावशील करने के  विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन ) विधेयक,2020 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) 2020 विधेयक को मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को  अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा अन्य अध्यादेशों का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020, डाँ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को डाँ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित ,मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना को, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!