INDORE किसान आंदोलन में बिना अनुमति प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी: अपर कलेक्टर - MP NEWS

इंदौर।
 मध्य प्रदेश के इंदौर में देशभर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का असर नहीं है। हालांकि कुछ संगठनों ने जरूर कानून में संशोधन की मांग उठाते हुए मंगलवार को किसानों के देशव्यापी आंदोलन काे समर्थन दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर 12 दिन से धरना दे रहे किसानों ने कल यानि 8 दिसंबर को भारत बंद करने का आह्वान किया है।    

मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के प्रशासन ने इसके विपरीत एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा कहा गया है कि अगर बिना शासन की अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, धरना प्रदर्शन किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इंदौर के अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने शहर में किसानों की देशव्यापी हड़ताल से एक दिन पहले सोमवार को यह आदेश निकाला है। उन्होंने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। साथ ही अस्त्र-शस्त्र धारण करने और उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है

प्रशासन के इस आदेश में न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों की आने जाने पर छूट है। वहीं किसी ने भी जाति धर्म को लेकर भड़काऊ भाषण दिया या सार्वजनिक स्थान पर किसी तरह का कोई फ्लैक्स, होर्डिंग या झंडा लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार के दिन इंदौर शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में चौंक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात होगा। सभी आने-जाने वालों की चैकिंग के बाद उनको आगे बढ़ने दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने जगह-जगह महत्वपूर्ण चौराहे और पॉइंट्स पर बेरिकेडिंग की लगाने की व्यवस्था की है।
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