प्रदूषण : आधे देश के लिए, आधा अधूरा अध्यादेश - Pratidin

शायद अब केंद्र और राज्यों में काम कर रहे प्रदूषण निवारण अधिष्ठान कुछ काम ऐसे कर सकेंगे जिससे जन सामान्य को कुछ राहत मिले | अभी तक ये अधिष्ठान नख दंत विहीन थे | केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी लाचारी स्वीकारते हुए यह कहना पड़ा था कि “सरकार जल्दी ही प्रदूषण नियंत्रण के लिये सख्त कानून लायेगी।“ बीते बुधवार को राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार द्वारा इस बाबत लाये गये अध्यादेश को मंजूरी दे दी जो दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। काश, ये अध्यादेश पूरे देश के लिए कुछ कर पाता |अधूरे मन से आया अध्यादेश, आधे देश के लिए शुभ हो और सरकार को पूरे देश के लिए सोचने को मजबूर करे |

यह आयोग पहले से सक्रिय पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की जगह लेगा। आयोग के नये प्रावधानों में अब प्रदूषण फैलाना साबित होने पर पांच साल की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है जो दिल्ली -एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पंजाब में प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई कर सकेगा।यहाँ यह सवाल पूछा जाना लाजिमी है कि बाकी देश का क्या ? इस  आयोग को प्रदूषण रोकने, उपाय सुझाने, निगरानी करने तथा कार्रवाई करने का अधिकार होगा। आयोग शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत के जरिये मामले में कार्रवाई कर सकेगा। दरअसल, नये आयोग को अधिकार संपन्न बनाया गया है। आयोग को दिशा-निर्देश देने, शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेने, बिजली आपूर्ति रोकने तथा दोषी संस्था या उद्योग पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। साथ ही यह प्रदूषण के सभी कारकों पर निगरानी रखेगा।

सब जानते है कि देश में अब तक प्रदूषण नियंत्रण के लिये बने आयोग व संस्थाएं पुराने ढर्रे पर ही काम करती चली आ रही थीं और हैं । केंद्र सरकार भी उनके काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी। वास्तव में वायु प्रदूषण की समस्या को देश भर में समग्र रूप से देखने की जरूरत है। हमारी जीवनशैली में बदलाव के चलते सड़कों पर वाहनों का सैलाब, उद्योगों की स्वच्छंदता और जवाबदेही का अभाव तथा पर्यावरणीय बदलावों की भी प्रदूषण के बढ़ने में बड़ी भूमिका रही है। वहीं निर्माण उद्योग में पर्यावरणीय मानकों का ध्यान न रखना भी इसकी एक वजह है। कोशिश इस बात की भी होनी चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े तमाम आयोग व संस्थाएं समस्या के निराकरण के लिये साझे प्रयास करें।

एक और जरूरी बात, यहां यह पड़ताल करनी भी जरूरी हो जाती है कि पहले के आयोग लक्ष्य हासिल करने में असफल क्यों हुए? उनके अनुभवों से सबक लेते हुए आगे रणनीति तैयार की जानी चाहिए। यह कह देने से दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण संकट पराली जलने से उपजा है, समस्या का तार्किक समाधान नहीं हो जाता। एक तो सिर्फ पराली ही समस्या का कारक नहीं है, दूसरे हम किसान को उसकी पहुंच में शामिल विकल्प नहीं देते। उसे व्यावहारिक विकल्प देकर जागरूक किया जाना चाहिए। दरअसल, कृषि की बदली हुई परिस्थितियों में पराली किसान के लिये अनुपयोगी है और खेतों में मानवीय श्रम की भूमिका कम हुई है। खासकर कोरोना संकट में श्रमिकों की उपलब्धता न होने से पराली जलाने की घटनाएं कई गुना अधिक हुई हैं।

आज केवल किसान ही नहीं, समाज के हर वर्ग को जागरूक करने की जरूरत है। यह एक हकीकत है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये आयोग बनाने, कड़ी सजा व जुर्माने से समस्या का अंतिम निदान संभव नहीं है। इसमें हर नागरिक की भूमिका होनी जरूरी है। दिल्ली तथा निकटवर्ती राज्यों की सरकारों को भी समस्या के समाधान के लिये समग्रता में प्रयास करने होंगे,इसके नतीजे देश के अन्य राज्यों को भी कुछ करने को प्रेरित करेंगे । केंद्र सरकार को यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि टुकड़ों-टुकड़ों में की गई कोशिश कभी भी पूर्णता के परिणाम नहीं दे सकती। नीतियां दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही पूरे देश के लिए एक समान बनायी जाने की कोशिश की जानी चाहिए ।
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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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