BHOPAL CORONA कर्फ्यू से संबंधित कलेक्टर की गाइडलाइन

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उन 5 जिलों में शामिल है जहां कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ दर्ज किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश चाहिए। 

आम नागरिकों के लिए दिशा निर्देश 

शहर में कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा। 
आवश्यक स्थिति में आम नागरिक घर से बाहर निकल सकते हैं। 
बाजार रात 8:00 बजे बंद करा दिया जाएगा। 
शराब की दुकान है रात 10:00 बजे तक खुली रहेगी।
विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 एवं खुले में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 
बारातियों का स्वागत सैनिटाइजर से किया जाएगा। विवाह स्थल पर सार्वजनिक उपयोग के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। 
सरकारी एवं प्राइवेट ऑफिसों में बिना मास्टर के प्रवेश वर्जित।

व्यापारियों ने लिए ये चार निर्णय

बाजार के मुताबिक तय साप्ताहिक अवकाश के दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी।
शासन व प्रशासन की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
बाजार में मास्क लगाने, सैनेटाइजर के इस्तेमाल और साेशल डिस्टेंसिंग के प्रति ग्राहकों काे जागरुक किया जाएगा, बैनर, पोस्टर लगाए जाएंगे, अनाउंसमेंट भी कराया जाएगा।
अति आवश्यक सेवा जैसे दूध, दवा की दुकानें और किराना दुकानें खुली रहेंगी।
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