भोपाल में सार्वजनिक स्थनों पर सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित / BHOPAL NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने शासन से प्राप्त गाइडलाइन अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य /त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी,ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे। सर्व संबंधित अपने-अपने घरों में पूजा/ उपासना करेंगे।

धार्मिक/ उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इससे वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।

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