भोपाल में सार्वजनिक स्थनों पर सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित / BHOPAL NEWS

भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने शासन से प्राप्त गाइडलाइन अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य /त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी,ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे। सर्व संबंधित अपने-अपने घरों में पूजा/ उपासना करेंगे।

धार्मिक/ उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इससे वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।

16 जुलाई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

चिंता ना करें मध्य प्रदेश लॉकडाउन नहीं होगा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
CBSE 10th RESULT 2020 यहां देखें, सबसे फास्ट के लिए MOBILE APP DOWNLOAD करें
सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे: गहलोत सरकार पर संकट बरकरार
ग्वालियर किले से कूदकर महिमा ने आत्महत्या कर ली
COLLEGE EXAM के बारे में UGC का नया बयान, राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती हैं या नहीं
छींक आने पर मनुष्य की आँखें बंद क्यों हो जातीं हैं
MPPEB ने सभी परीक्षाओं को रीशेड्यूल करने प्रस्ताव भेजा
राजा-महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे, कोई विज्ञान है या सिर्फ शान के लिए, पढ़िए
HOTEL GULZAR JABALPUR के मालिक SANJAY BHATIA के खिलाफ मामला दर्ज
झूठी शपथ या प्रतिज्ञा लेना किस धारा के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है जानिए
भोपाल में हाई प्रोफाइल अय्याशों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए SIT गठित
लोहे में जंग क्यों लगती है, पानी में ऐसा क्या होता है जो लोहा गल जाता है
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !