जांजगीर के कलेक्टर चेंबर में महिला का रेप या फिर IAS जनक प्रसाद हनीट्रैप का शिकार / NATIONAL NEWS

Janak Prasad Pathak IAS: Rapist or Victim of honey-trap
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। घटना जांजगीर कलेक्टर चेंबर में हुई। घटना के दिन जनक प्रसाद पाठक आईएएस जांजगीर के कलेक्टर थे और पीड़ित महिला ने खुद को मीडिया के सामने समाजसेवी (NGO संचालक) जबकि पुलिस आवेदन में कर्मचारी की पत्नी बताया है। 

छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों में छपे समाचार में घटना का विवरण

पीड़ित महिला एक समाजसेवी है और NGO का संचालन करती है। इसी सिलसिले में पीड़ित महिला ने जांजगीर कलेक्टर से मुलाकात की थी। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि वह पहली बार 13 मार्च को NGO के काम से तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक से उनके चैंबर में मिली थी। 

अपने काम के बारे में बताने के बाद कलेक्टर ने उसका मोबाइल नंबर लिया था और कहा था कि जब काम हो जाएगा तो उसे बता दिया जाएगा। महिला का आरोप है कि इसके बाद IAS पाठक उसे फोन करने लगे। वाट्सएप कॉल भी करते थे। आरोप है कि अधिकारी ने महिला को अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो भी भेजना शुरू कर दिया। 

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आईएएस पाठक उसके साथ वाट्सएप में अश्लील चैट करने लगे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर रहते हुए वे लगातार महिला को बुला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण उसने आने में असमर्थता जताई। इस पर कलेक्टर पाठक ने महिला के पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी।  

महिला का कहना है कि वह 15 मई को फिर से अपने काम के सिलसिले में उनसे मिलने के लिए कलेक्टोरेट गई थी। जब वह पहुंची उस समय कलेक्टर पाठक अपने चैंबर में नहीं थे। बाद में जब वे आए तो उनसे मुलाकात हुई। आरोप है कि बातों के दौरान ही कलेक्टर ने उसे पकड़ लिए और चैंबर के अंदर बने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। 

लोकल न्यूज़ पेपर्स में प्रकाशित पारूल माथुर, एसपी जांजगीर का बयान

महिला ने लिखित आवेदन दिया था कि उसके साथ तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने अश्लील वाट़स एप चैटिंग की है और अपने चैंबर में दुष्कर्म किया है। आवेदन के आधार पर उसका बयान लिया गया। साथ उसने मोबाइल में किए गए वाट्सएप मैसेज की कॉपी के आधार पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ धारा 376, 506, 509 (ख) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 

जांजगीर थाना पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति 

घटना दिनांक 15 मई 2020 को घटित हुई। आरोपी जनक प्रसाद पाठक IAS (तत्कालीन कलेक्टर जांजगीर चांपा) ने पीड़िता के पति को नौकरी खास करने की धमकी देकर कलेक्ट्रेट परिसर में बलात्कार किया। दिनांक 3 जून 2020 को थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 256/2020 धारा 376, 506, 509 ख, भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया। 

क्या अचानक प्रसाद पाठक आईएएस हनी ट्रैप का शिकार हो गए 

लोकल मीडिया के अनुसार महिला की पहली मुलाकात 13 मार्च को हुई और उसके बाद सही अश्लील संवाद शुरू हो गया। सवाल यह है कि फिर 15 मई 2020 को महिला बिना किसी को सूचना दिए कलेक्टर से मिलने क्यों गई। 
लोकल मीडिया में महिला को समाजसेवी और पुलिस के प्रेस नोट में कर्मचारी की पत्नी बताया गया है। सरकारी रिकॉर्ड और मीडिया को दिए गए बयानों में कहानी कुछ बदली-बदली सी है। 
मध्य प्रदेश के हनीट्रैप मामले में भी महिलाएं खुद को समाजसेवी बताती थी। 
महिला के कर्मचारी पति ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में थी और कलेक्टरों से बर्खास्त करने की धमकी दे रहे थे। 
घटना हाई प्रोफाइल है, आरोपी एक आईएएस है। कहानी के अनुसार मामले के कई डिजिटल और वीडियो एवीडेंस हो सकते हैं परंतु एक भी साक्ष्य पब्लिक नहीं हुआ जबकि लोकल थाने में मामला दर्ज हो गया। 
इस मामले में एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित महिला जनपद पंचायत में सदस्य रह चुकी है यानी राजनीति से जुड़ी है एवं शिकायत तब की गई जब जनक प्रसाद पाठक का तबादला हो गया। तब तक यह क्रम चलता रहा। 

निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती। क्योंकि आरोपी एक नौकरशाह है और यदि वो हनीट्रैप का शिकार हो गया है तो दूसरा पक्ष भी कमजोर नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि इस मामले की जांच किसी ऐसी ऐजेंसी से करवाई जाए जिसकी निष्पक्षता पर कोई संदेह ना हो। 

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