इंदौर में आज से क्या खुलेगा क्या नहीं / INDORE NEWS

इंदौर। लॉकडा‌उन 3.0 सोमवार से शुरू हो गया है। दो सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर कई तरह की रियायतें देने की बात कही है, लेकिन हॉट स्पॉट में शामिल इं‌दौर में इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिक छूट देने के बजाय सख्ती कर कोरोना की चेन तोड़ने के साथ उसका जोर औद्योगिक गतिविधि शुरू करने पर है। 

प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया में सख्ती और बाहर रियायत को भी खतरनाक माना है इसलिए पूरे शहर में ही एक जैसी सख्ती लागू रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने तीसरे लॉकडाउन को लेकर बताया कि स्थिति पहले से 80 फीसदी नियंत्रण में आ गई है, लेकिन अभी 15 दिन तक सख्ती जरूरी है। घर से बेवजह निकलने की मंजूरी तो नहीं देंगे, दो सप्ताह बाद शहर की स्थिति देखने के बाद चरणबद्ध तरीके से आगे राहत मिलेगी। बेवजह निकले तो सीधे जेल भेजेंगे। इसके अलावा थोक कारोबारियों को अनुमति दे रहे कि वह जिले के बाहर माल भेजें। 99% दाल, आटा, बेसन मिलों को खोलने की मंजूरी दी है, बाकी को एक-दो दिन में देंगे। 

इंदौर में क्या खुलेगा क्या नहीं 

  • चार पहिया-दुपहिया वाहन, ऑटो, टैक्सी, कैब      नहीं
  • किराना-मोबाइल-स्टेशनरी-कपड़े की दुकानें      नहीं
  • 33% स्टाफ के साथ निजी दफ्तर खुलेंगे              नहीं
  • इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, कारपेंटर सेवाएं                      आंशिक मंजूरी देंगे
  • शराब, पान दुकान, स्पा और सैलून                      नहीं
  • 50% यात्रियों के साथ बसें चलेंगी                              नहीं
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन वर्क              मनरेगा में निर्माण कार्य को मंजूरी
  • ई कॉमर्स से जरूरी सामान मंगा सकेंगे                     हां
  • (सिर्फ खाद्य सामग्री)
  • आईटी सेवाएं-डेटा कॉल सेंटर                                नहीं
  • दाल, आटा, बेसन मिलें                                        99% शुरू
  • ग्रामीण क्षेत्रों में औद्याेगिक इकाइयां                        225 को मंजूरी
  • शहरी क्षेत्र में उद्योगों का माल परिवहन                317 को मंजूरी
  • थोक कारोबारियों के लिए माल लोड-अनलोड सुविधा  अनुमति दे रहे
  • जहां साइट पर श्रमिक हों, निर्माण कार्य शुरू होंगे ग्रामीण क्षेत्र में
  • ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक                                 हां


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