मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को क्रमोन्नति के लिए नियमों में संशोधन के निर्देश | MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला पेंडिंग है तब तक के लिए शासकीय कर्मचारियों की क्रमोन्नति के लिए सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्रवाई करें।

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे। 

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में विगत 8 फरवरी 2020 को मंत्रियों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. के. सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये थे।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!