कोरोना काम बंदी के कारण किसी का वेतन नहीं कटेगा, ना नौकरी जाएगी: पीएम मोदी | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश के उन करोड़ों अस्थाई एवं प्राइवेट कर्मचारियों व मजदूरों की चिंता दूर कर दी जिसके कारण करोड़ों परिवारों में बेचैनी थी। 

कोरोना काम बंदी के कारण किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के कारण जितने भी निजी संस्थानों में काम बंद हुआ है या फिर कर्मचारियों को काम पर ना आने के लिए कहा गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्राइवेट कर्मचारी या श्रमिक या फिर सरकारी संस्थाओं में सेवाएं दे रहे अस्थाई कर्मचारी, एक भी दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी।

यह रहा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का आदेश

The World is facing a catastrophic situation due to outbreak of COVID-19 and in order to combat this challenge, coordinated joint efforts of all Sections of the Society are required. In view of the above, there may be incidence that employee's/worker's services are dispensed with on this pretext or the employees/workers are forced to go on leave without wage/salaries.

In the backdrop of such challenging situation, all the Employers of Public/Private Establishments are advised to extend their coordination by not terminating their employees, particularly casual or contractual workers from job or reduce their wages. If any worker takes leave, he should be deemed to be on duty without any consequential deduction in wages for this period. Further, if the place of employment is to be made non-operational due to COVID-19, the employees of such unit will be deemed to be on duty.

The termination of employee from the job or reduction in wages in this scenario would further deepen the crises and will not only weaken the financial condition of the employee but also hamper their morale to combat their fight with this epidemic. In view of this, you are requested to circulate this Advisory to the Employers/Owners of all the establishments registered with your Association for compliance.
(Kalpana Rajsinghot)
Joint Secretary 
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT GOVERNMENT OF INDIA SHRAM SHAKTI BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110119

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