रीवा जिला 3 दिनों के लिए बंद, घर से निकले तो गिरफ्तार | COVID19 REWA MP NEWS

भोपाल। बसंत कुर्रे जिला दंडाधिकारी रीवा ने एक आदेश जारी करके रीवा जिला 3 दिनों के लिए बंद घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर निकला तो उसे धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार एवं परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। 

अति आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी

बसंत कुर्रे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144-2 के तहत जनसामान्य को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए जिले में बंद की घोषणा की जाती है। जीवन के लिए अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाइयां, दूध, फल, सब्जी, राशन एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि को छोड़कर सभी प्रकार की शासकीय एवं अशासकीय सेवाएं बंद रहेंगे। यह आदेश दिनांक 21 मार्च 2020 से दिनांक 23 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगा। 

बसंत कुर्रे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा ने सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में सूचना की मुनादी कराएं। यदि कोई व्यक्ति धारा 144-1 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!