MP TET: एक और अड़ंगा, नजमा बानो की याचिका पर नोटिस जारी | MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत चयनित उम्मीदवारों की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और इससे पहले एक नई समस्या सामने आ गई है राजस्थान की नजमा बानो ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी को भेदभाव पूर्ण बताते हुए पेटीशन फाइल की है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण के मामले में संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

राजस्थान के चित्तोडगढ़ की निवासी नजमा बानो सहित अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश ने 28 अगस्त 2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की। इस विज्ञापन में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान था। 

अधिवक्ता ब्रहमेन्द्र पाठक ने दलील दी कि 10 जनवरी 2020 को इस प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के बाहर की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसे उन्होंने संविधान के तहत वर्णित समानता के अधिकार का हनन बताया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार व अन्य को मामले पर नोटिस जारी किए। सभी से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया।

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