महिला के प्रति अभद्र टिप्पणी, 6 माह तक स्मार्टफोन बैन: हाई कोर्ट | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिला के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को अगले 6 महीने तक स्मार्टफोन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यानी आने वाले 6 महीनों तक आरोपी स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसे जेल जाना होगा। हाई कोर्ट ने आरोपी पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।

मामला करनाल का है, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद दर्ज केस में अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी थी कि वह महिला के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिस पर उसको आपत्ति हो।

लेकिन इसी दौरान आरोपी ने सोशल मीडिया पर महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं। इस पर महिला ने उसकी जमानत रद्द किए जाने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान व्यक्ति ने अपने किए के लिए माफी मांगते हुए कहा कि यदि उसे माफ कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस शर्त पर उसकी जमानत बरकरार रखी कि अगले 6 महीने तक वह स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेगा।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !