सुख सागर मेडिकल कॉलेज को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, याचिका खारिज | Sukh Sagar Medical College Jabalpur

Updesh Awasthee
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सुखसागर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर की याचिका खारिज कर दी है। इसके जरिए राज्य शासन द्वारा एसेंशियल सर्टिफिकेट निरस्त किए जाने के रवैये को चुनौती दी गई थी।

प्रशासनिक न्यायमूर्ति संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष रखा। एमसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा नायर व अनूप नायर खड़े हुए। जबकि राज्य का पक्ष शासकीय अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने रखा। 

एमसीआई ने अपने निरीक्षण में सुखसागर मेडिकल कॉलेज में पाई गई व्यापक कमियों को रेखांकित किया गया। साथ ही मेडिकल यूनिवर्सिटी के निरीक्षण से पूर्व भी ये कमियां दूर न किए जाने पर चिंता जताई। एक भी मरीज भर्ती न होने पर भी आश्चर्य जताया। तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सुखसागर मेडिकल कॉलेज को कमियां दूर करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी।
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