भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर शहर में स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सिस्टर की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने स्टे आर्डर जारी करते हुए याचिका पर फैसला होने तक नर्सिंग सिस्टर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव एवं डायरेक्टर सहित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जवाब पेश करने के लिए 28 फरवरी 2020 की तारीख तय की गई है।
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ श्रीकांत शर्मा, राजीव गुप्ता, बबलेश अग्रवाल व अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि वे 9 वर्ष से कॉलेज में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि नियम के अनुसार नर्सिंग सिस्टर के पद पर 95% प्रमोशन से और 5% सीधी भर्ती से नियुक्ति देने का प्रावधान है। याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किया।