MPPSC 2019 आयु सीमा की फाइल CM के पास है, आदेश हो जाएगा: मंत्री डॉ गोविंद सिंह

Bhopal Samachar
भोपाल समाचार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के आयु सीमा विवाद वाले मामले में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भोपाल समाचार से बात करते हुए कहा कि फाइल कोआर्डिनेशन में सीएम सर के पास है, आदेश हो जाएगा। बता दें कि सोमवार दिनांक 9 दिसंबर को आवेदन करने की आखिरी तारीख है।

मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने घोषणा की थी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2019 से होगी

14 नवंबर को राज्यसेवा परीक्षा की घोषणा करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके मुताबिक परीक्षा में भागीदारी करने वाले उम्मीदवारों पर लागू अधिकतम आयुसीमा की गणना एक जनवरी 2020 को आधार तारीख मानते हुए होगी। आयु सीमा गणना के इस फॉर्मूले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, इस फॉर्मूले के चलते ऐसे उम्मीदवार जो अधिकतम आयुसीमा के मुहाने पर खड़े हैं, वे बाहर हो रहे हैं। परीक्षा 2019 की है ऐसे में अगले वर्ष यानी 2020 को आधार मानकर आयु निर्धारण करना भी सवाल पैदा कर रहा है। 2018 में राज्यसेवा की घोषणा नहीं हुई थी। इन सबके मद्देनजर प्रदेश के उम्मीदवारों ने मांग की थी कि इस स्थिति में तो अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की राहत दी जाना चाहिए। विरोध के बाद चार दिन पहले मंत्री गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि आयुसीमा की गणना एक जनवरी 2019 को आधार मानकर होगी। 

जरूरी हुआ तो लास्ट डेट बदल देंगे: मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह 

इस मामले में भोपाल समाचार से बात करते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि फाइल कोआर्डिनेशन में मुख्यमंत्री जी के पास है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आदेश हो जाएंगे। जब उन्हें बताया गया कि आवेदन करने की लास्ट डेट सोमवार 9 दिसंबर है तो उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश पर आवेदन की लास्ट डेट भी बदल जाएगी। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा।

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