बालाघाट। देश में बाबा के रूप धरे कई हैवान हैं। देखेंगे तो उनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। मध्यप्रदेश के बालाघाट में भी बाबा को अब रेप के मामले में उम्रकैद की सजा हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसार गुप्त की अदालत ने नरसिंगा थाना के लामता निवासी चौरासीबाबा को एक महिला के साथ आश्रम में बलात्कार करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 29 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी चौरासीबाबा का नरसिंगा में आश्रम था जो झाड़-फूंक का काम करता था। एक महिला तबियत खराब होने पर पांच मार्च 2012 को अपने पुत्र नरसिंगा चौरासीबाबा के आश्रम पहुंची। जहां पर महिला ने तबियत खराब होने की बात बाबा को बताई। जिस पर बाबा के द्वारा महिला को पांच दिनों तक आश्रम में ठहरने को कहा गया और यह कहा कि इस दौरान आठ दिए जलवाना है जिसे ठंडा करना होगा। महिला बाबा की बात में आकर वहां अपने पुत्र के साथ रूक गई। सात मार्च को रात करीब ग्यारह बजे चौरासीबाबा महिला के कमरे में गया और महिला के खाट के नीचे आटे से एक पुतला बनाकर रखा और कहा कि इसे तीन घंटे बाद ठंडा करना है।
जिसके बाद आरोपी ने रात करीब दो बजे पीड़िता के बेटे को अपने दो साथियों के साथ अमोली गांव के पास वाले तालाब में पुतले ठंडा करने के लिए भेज दिया। तीन बजे रात को किया रेप कुछ देर बाद आरोपी ने महिला के अकेलापन का लाभ उठाकर उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। एक नींबू लेकर तंत्र मंत्र करने लगा और महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। धमकी से डरकर महिला ने इसकी सूचना तत्काल में अपने पुत्र को नहीं दी पर और दूसरे दिन पति के आने पर इसकी सूचना दी गई। जिसके बाद महिला अपने पति के साथ लामता थाना पहुंच घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
उम्रकैद की सजा महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने चौरासीबाबा के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर उसे इस आरोप में गिरफ्तार कर मामला को न्यायलय में पेश किया। न्यायालय ने इस मामले में बाबा को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया।