मृत शिक्षक की पत्नी को ग्रेच्युटी के लिए DEO ऑफिस कुर्क | SHIKSHA VIBHAG NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला मुख्यालय पर हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर शिवपुरी ने जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस कुर्क कर लिया। मामला एक मृत शिक्षक की पत्नी को ग्रेच्युटी देने का है। श्रम न्यायालय के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया। हाईकोर्ट ने आदेश किया तब भी पालन नहीं किया गया। अंततः हाईकोर्ट ने कलेक्टर शिवपुरी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद तत्काल डीईओ ऑफिस को सील कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक रूपवती गुप्ता के पति प्रहलाद दास गुप्ता अनुदान प्राप्त स्कूल में शिक्षक थे। साल 2006 में उनका निधन हो गया। पत्नी रूपवती ने क्लेम भुगतान के साथ ग्रेच्युटी की मांग रखी। श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर किया और उसके पक्ष में निर्णय आया। शिक्षा विभाग ने श्रम न्यायालय भोपाल में अपील की, जो खारिज हो गई। महिला को भुगतान नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ग्वालियर में याचिका दायर की। जिसमें 18 अगस्त 2017 को आरआरसी का निष्पादन 3 माह में करने का आदेश पारित हुआ लेकिन 4.69 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ।

फिर से याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की जिससे अवमानना की स्थित निर्मित हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया और रविवार को तहसीलदार भूपेंद्र कुशवाह को संपत्ति कुर्की के आदेश दिए। तहसीलदार कुशवाह, पटवारी गिरजेश व एक अन्य पटवारी के साथ डीईओ कार्यालय पहुंच गए। जहां चल-अचल संपत्ति सूची बद्ध की गई।

कुर्क संपत्ति अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए

डेस्कटॉप कंप्यूटर 4, ऐसी 1, बड़ी अलमारी 7, छोटी अलमारी 7, पुराने टेबल 6, कुर्सी 3 को कुर्की में लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर एके रोहित के कक्ष में रखकर सील कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा 9 दिसंबर तक की स्थिति में याचिकाकर्ता रूपवती को 4.69 लाख रुपए भुगतान नहीं किया जाता है तो कुर्क संपत्ति की नीलामी की जाएगी। नीलामी की राशि से रूपवती को भुगतान होगा। हालांकि कुर्क संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख है।

हमारी तरफ से पिटीशन पहले से चल रही है, लेकिन कंटैम्प्ट की पहले सुनवाई होगी। हम अपनी पिटीशन को कंटैम्प्ट के साथ लगाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट इंदौर में सितंबर 2019 को इसी से जुड़े प्रकरण में आदेश हुआ है। जिसमें अनुदान प्राप्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं कर सकता। हम सोमवार को आदेश की कॉपी इस प्रकरण के साथ पेश करेंगे।
अजय कटियार, जिला शिक्षा अधिकारी, शिवपुरी
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!