कांग्रेस विधायक को सब इंजीनियर से मारपीट के मामले में 1 साल की जेल

भोपाल। 11 साल पुराने एक आपराधिक मामले में श्याेपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल समेत 14 आराेपियाें काे राजधानी में बनी विशेष अदालत ने बुधवार काे एक साल की जेल और पांच-पांच साै रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सांसदाें व विधायकाें के मामले देखने वाली अदालत ने सजा सुनाने के बाद सभी आराेपियाें काे जेल भेज दिया। 

अभियोजन के अनुसार मामला 2 जनवरी 2008 का है। तब सिंचाई विभाग श्याेपुर में उपयंत्री केएन पाराशर ग्राम मातासुला में पेट्राेलिंग के लिए गए थे। यहां उन्हाेंने देखा कि ग्रामीणाें ने नहर चालू रखी है। जैसे वह गेट बंद करने लगे ताे आराेपी बाबूलाल समेत 100 लाेगाें ने उन पर हमला कर दिया। तब पाराशर ने बाबूलाल समेत 14 पर बलवा, मारपीट का केस दर्ज करवाया था।

मामला श्याेपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में गया, जहां से 15 जुलाई 2015 काे आराेपियाें काे एक साल की जेल और जुर्माने की सजा हुई। आराेपियाें ने इसी फैसले काे राजधानी स्थित विशेष अदालत में चुनाैती दी। जहां बुधवार काे विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने आराेपियाें काे दाेषी मानते हुए उनकी सजा बरकरार रखी।

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