सरकारी कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हे आयकर के नियमों की जानकारी नहीं होती। उनका सीए भी प्रचलित नियमों का जानकारी प्रदान करता है और अज्ञानता के कारण कई बार ज्यादा टैक्स जमा हो जाता है।
माना जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए का निवेश करमुक्त होता है परंतु ऐसा नहीं है। आप जीपीएफ में 15 लाख रुपये के अंशदान में छूट लेने के बाद एनपीएस टीयर-1 खाते में 50 हजार रुपये जमा करके 80 सीसीडी1बी के अंतर्गत भी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
जी हां। आप ऐसा कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश पर छूट सर्वप्रथम 80 सीसीडी1बी के तहत लेनी चाहिए। अगर आप छूट 80 सीसीडी(1) में पहले लेंगे तो आपको आयकर की धारा 80सी के साथ अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक की ही छूट प्राप्त होगी। अन्यथा 80 सीसीडी1बी में 50 हजार एवं 80सी और 80 सीसीडी (1) के तहत छूट 1.5 लाख रुपये अर्थात कुल 2 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त की जा सकती है।