MONTECARLO LAKEVIEW APARTMENT : कंपनी ने नहीं किया क्षतिपूर्ति का भुगतान, कुर्की का नोटिस जारी

जबलपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने रेरा के आदेश के बावजूद 2.47 लाख रुपए ब्याज और क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने पर मोंटेकार्लों लेकव्य अपार्टमेंट के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को नियत की है।   

मढ़ाताल निवासी कविता पिन्यानी की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि 27 अक्टूबर 2012 को उन्होंने मोंटेकार्लों लेकव्यू अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने के लिए 6 लाख रुपए बुकिंग राशि जमा की थी। बुकिंग की रकम लेने तीन साल बाद भी न तो अनुबंध किया गया, न ही फ्लैट का निर्माण शुरू किया। इस पर आवेदक ने बुकिंग की राशि वापस मांगी। कंपनी बुकिंग की रकम वापस करने में आनाकानी करती रही। बुकिंग की रकम वापस लेने के लिए 20 फरवरी 2018 को रेरा में प्रकरण दायर किया गया। 

30 मई 2018 को रेरा के आदेश के बाद कंपनी ने आवेदक को बुकिंग की मूल रकम वापस कर दी, लेकिन ब्याज और क्षतिपूर्ति की राशि देने में आनकानी करती रही। रेरा ने 20 मार्च 2019 को ब्याज और क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली के लिए प्रकरण जबलपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय को भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दो बार नोटिस जारी करने के बाद भी मोंटेकार्लों की ओर से सुनवाई में कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश जारी करते हुए मोंटेकार्लों लेकव्यू अपार्टमेंट के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है।
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