रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के लिए हर दरवाजे पर गिड़गिड़ाना पड़ता है। कई बार बैंक ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो पेंशनर को उसका हक नहीं बल्कि खैरात दे रहे हैं। बैंक पेंशन के भुगतान में देरी भी करते हैं परंतु अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि देरी की तो पेंशनर को फायदा होगा। 8% ब्याज मिलेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सभी सरकारी पेंशनदेयी बैंकों से कहा है कि यदि वे पेंशन क्रेडिट (Pension Credit) करने में देर करती है तो उन्हें हर्जाने के तौर पर सालाना 8 फीसदी का जीएसटी देना होगा।
RBI ने पेंशन और पेंशन एरियर (Arrears) के निमयों को रिवाइज करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। RBI का यह निर्देश उस मास्टर सर्कुलर का हिस्सा है, जिसमें बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन देने का जिक्र है। आरबीआई की तरफ से यह एडवाइजरी पेंशन को लेकर कई तरह की शिकायतों के बाद आई है।