पॉलिथिन से भरा मकान सील, 590 मकानों पर जुर्माना | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा के बाद साउथ एमसीडी ने पहली बार एक प्रॉपर्टी को सील किया है। अफसरों का कहना है कि साउथ जोन के पंचशील विहार स्थित एक मकान सिंगल यूज प्लास्टिक से भरा हुआ था और इसमें उसकी छंटाई चल रही थी। पिछले कई सालों से यह काम इस मकान में चल रहा था, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया है। 

590 प्रॉपर्टी जांच की जद में 

इसके अलावा 590 प्रॉपर्टी की जांच की गई है, जिसमें 3800 किलोग्राम पॉलिथिन खुदरा दुकानदारों को बिक्री के लिए गोदाम की तरह स्टोर किया गया था। पॉलिथीन को जब्त कर लिया गया है। पॉलिथिन थोक में रखने पर 350 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है और इनसे करीब 8.10 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किया गया है।

शहर भर में गोदामों की तलाश

एमसीडी अफसरों के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर उन गोदामों पर निशाना बनाया जा रहा है, जहां भारी मात्रा में प्लास्टिक स्टोर कर बाजारों में वितरण के लिए रखा गया है। पिछले 10 दिनों के दौरान एमसीडी ने साउथ, वेस्ट, नजफगढ़ और सेंट्रल जोन में 590 प्रॉपर्टी की जांच की। इसमें साउथ जोन में कुल 159 प्रॉपर्टी, सेंट्रल जोन में 189 प्रॉपर्टी, नजफगढ़ जोन में 242 प्रॉपर्टी की जांच की गई। 

पूरे मकान में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक भरा हुआ था

इस दौरान पाया गया कि साउथ जोन के पंचशील विहार की एक मकान में भारी मात्रा में वेस्ट पॉलिथीन और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक रखा हुआ है। पूरा मकान सिंगल यूज्ड प्लास्टिक से भरा हुआ था, जिसमें से खराब और अच्छे प्लास्टिक की छंटाई चल रही थी। उनके पास प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए इस प्रॉपर्टी को एमसीडी ने सील कर दिया। जिन 590 प्रॉपर्टी में पॉलिथिन की जांच की गई थी, उनमें 3800 किलोग्राम पॉलिथिन जब्त किए। पॉलिथिन थोक में रखने पर 350 लोगों के खिलाफ चालान किया गया है और इनसे 8.10 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

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