पार्षद अंसारी और उसके भाइयों सहित 11 लोगों को जेल | INDORE NEWS

इंदौर। 13 साल पहले घर में घुसकर बलवा करने वाले वार्ड 60 के वर्तमान पार्षद अंसाफ अंसारी (Councilor Ansaf Ansari) और उसके चार भाइयों सहित 11 लोगों को सेशन कोर्ट (Session court) ने बुधवार को जेल भेज दिया। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी (JMFC) कोर्ट ने पांच साल पहले इन सभी को बलवा और घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। बुधवार को सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सभी को जेल भेज दिया।

10 अक्टूबर 2006 की रात करीब 10.50 बजे फरियादी गुलरेज अपने चाचा मुन्नाा अंसारी के दौलतगंज स्थित दफ्तर पर बैठा था। उसी वक्त आरोपित अंसाफ अंसारी भारी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। आरोपितों के हाथ में तलवार, हॉकी, चाकू थे। अंसाफ और साथ आए लोगों ने गुलरेज और अन्य को गालियां दी। वे कहने लगे कि तेरा चाचा मुन्नाा अंसारी कहां है। उसे बाहर निकालो। आज हम उसे खत्म कर देंगे। बलवा करते हुए आरोपितगण वहां मारपीट करने लगे। उन्होंने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी। कुछ ही देर बाद मुन्ना अंसारी वहां पहुंचा और सेंट्रल कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई।

आरोपितों के नाम 

पुलिस ने आरोपित अंसाफ अंसारी पिता हाजी आफताब, उसके भाई इम्तियाज अहमद, अनवर अंसारी, असफाक उर्फ अक्कू अंसारी, अलताफ अंसारी और इसरार अंसारी पिता निसार अहमद, इरशाद अंसारी, असफाक अंसारी, नईम अंसारी, नौशाद, और इलियास ओलम्पिक अंसारी पिता मोहम्मद अय्यूब के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 452, 323, 294, 506 और 427 में केस दर्ज कर चालान पेश कर दिया। केस की सुनवाई के दौरान ही दो आरोपितों इस्तयाक अंसारी और अज्जू पटेल की मौत हो गई थी।
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