नई दिल्ली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिला उपभोक्ता फोरम (CONSUMER FORUM) ने सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SONY INDIA PRIVATE LIMITED) को आदेशित किया है कि वो 1 माह के भीतर उपभोक्ता को नया टीवी दे और वाद व्यय और मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना अदा करे।
नया टीवी खरीदा था खराब निकला
अल्मोड़ा नगर के मोहल्ला ढूंगाधारा निवासी नीमा नगरकोटी पत्नी शोबन सिंह नगरकोटी ने उपभोक्ता फोरम में दायर एक वाद में कहा था कि उन्होंने सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक शोरूम से 13 नवंबर 2017 को खरीदा था, जिसकी एक साल की वारंटी थी। एक महीने के बाद ही टीवी खराब हो गया। कंपनी के अधिकारियों से शिकायत की तो वे टीवी को सही करने के लिए ले गए। एक सप्ताह के बाद इसे वापस कर दिया गया, लेकिन खराबी ठीक नहीं हो पाई। टीवी को कंपनी के अधिकारियों के कहने पर फिर से हल्द्वानी भेजा गया, लेकिन यह दुरुस्त नहीं हो सका।
कंपनी को नोटिस भेजा फिर भी ना तो सुधारा, ना बदला
कंपनी को नोटिस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। और एलईडी की कीमत 23 हजार रुपये व वाद और मानसिक क्षति के लिए 20 हजार रुपये देने की मांग की गई। इस मामले का विचारण जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रदीप पंत और सदस्य लीला जोशी की मौजूदगी में हुआ। जिला उपभोक्ता फोरम ने सोनी इंडिया को परिवादी को एक महीने के अंदर एलईडी टीवी दिए जाने और वाद और मानसिक व्यय के रूप में दस हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं।