मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन | MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 19 AUG 2019

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जाएगा।

हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देयक 100 रूपये होगा। इसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होगा। कुल 100 यूनिट तक 100 रूपये तथा इससे अधिक यूनिटों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा।

किसी माह में 150 अथवा आनुपातिक पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल देय होगा।

योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। योजना में लगभग एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इससे राज्य शासन पर 2666 करोड़ रूपये कुल वित्तीय भार आएगा।

प्रदेश में साहूकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 लागू है। मंत्रि-परिषद ने विनियम के कुछ प्रावधान वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक होने से मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार ‍विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के लिए स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों, जिन्हें भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई है अथवा की जाएगी, को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्राथमिक स्तर के मदरसों में अध्ययनरत 26 हजार 400 और माध्यमिक स्तर के मदरसों में अध्ययनरत 7850, इस प्रकार कुल 34 हजार 250 विद्यार्थी लाभांवित होंगे और राज्य शासन पर लगभग 10 करोड़ 20 लाख रूपये का व्यय भार आएगा।

मंत्रि-परिषद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त दावों के बेहतर परीक्षण के लिए पूरी व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत करने के लिए महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये 'वन मित्र' साफ्टवेयर को एकल निविदा के तहत क्रय करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के संबंध में जारी संविलियन योजना की अवधि में 31 दिसम्बर 2019 तक और वृद्धि करने का निर्णय लिया है। योजना की अवधि 30 जून 2019 को समाप्त हो गई थी। शेष बचे सेवायुक्तों के संविलियन के लिए योजना की अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !