FILE COMPLAINT for MUTUAL FUND | म्यूचुअल फंड फ्रॉड की शिकायत कहां करें

आम नागरिकों में म्यूचुअल फंड (MUTUAL FUND) में निवेश को लेकर रुझान बढ़ा है। इसी के साथ इस बाजार में ठग गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। निवेशक (INVESTOR) को गलत जानकारी देकर या झूठा वादा करके निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बाजार नियामक सेबी से आप इसकी सीधे शिकायत आप एक क्लिक पर ONLINE कर सकते हैं। सेबी ने तेजी से ऐसे मामले सुलझाए हैं। 

बाजार नियामक है सेबी  | ABOUT SEBI 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और वित्तीय सलाहकारों का नियमन करता है। इसको लेकर किसी तरह की शिकायत है तो उसका निपटारा सेबी करता है। बैंकों से जुड़ी शिकायत और नियमन रिजर्व बैंक, बीमा क्षेत्र में इरडा और पेंशन क्षेत्र में पेंशन नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) है।

इस तरह करें शिकायत | HOW TO SUBMIT ONLINE COMPLAINT 

बाजार नियामक सेबी ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा शुरु की है। इसके लिए सबसे पहले शिकायत निवारण पोर्टल https://scores.gov.in पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद होम पेज पर इन्वेस्टर कॉर्नर सेक्शन के नीचे रजिस्टर/लॉग-इन का विकल्प है। पहली बार शिकायत कर रहे हैं तो पहले रजिस्टर करें और फिर शिकायत करें।

सिर्फ 30 दिन में निपटान होगा | TIME LIMIT ACTION

शिकायत निपटान के मामले में रिजर्व बैंक और इरडा समेत अन्य नियामकों से कहीं आगे है। शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर आपको उससे जुड़ी जानकारी दे दी जाएगी। अगर किसी वजह से आपको 30 दिन के भीतर मामले की जानकारी नहीं दी जाती है तो उसी शिकायत पोर्टल पर उसकी जानकारी दोबारा देकर शिकायत की स्थिति जान सकते हैं।

दोबारा अपील का भी विकल्प | YOU CAN APPEAL

आपकी शिकायत बाजार नियामक द्वारा रद्द कर दी गई है तो 15 दिन के भीतर आप दोबारा उस पर विचार करने की अपील कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों का  कहना है कि सेबी की यह पहल बैंक, बीमा और अन्य नियामकों की तुलना में उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। बैंक और अन्य क्षेत्रों में लोकपाल से शिकायत की लंबी प्रक्रिया है जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत थकाऊ होती है। 

पुराने मामले भी करा सकते हैं दर्ज | FILE OLD FRAUD CASE

सेबी ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में कई तरह की पहल है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए सेबी ने अपने शिकायत पोर्टल पर तीन साल पुराने मामले को भी दर्ज कराने की सुविधा दे रखी है। साथ ही आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं तो दस्तावेज (ऑफलाइन) के आधार पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन से शिकायत की भी सुविधा | FILE COMPLAINT HELPLINE NUMBER

आप ऑनलाइन या दस्तावेज के आधार पर शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं तो सेबी को टोल फ्री नंबर 1800227575 और 1800667575 पर शिकायत कर सकते हैं। इस पर सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकारी छुट्टी के दिन इन नंबरों पर बात नहीं हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष में सेबी को इन नंबरों पर 4.84 लाख कॉल आए। पिछले वित्त वर्ष में सेबी को 42202 शिकायते मिलीं केवल 3094 शिकायतों का निपटारा बाकी रह गया था। 
रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें

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