भोपाल। साल के अंत में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नई आदर्श आचार संहिता तैयार की है। इसके दायरे में केंद्रीय कर्मचारी और उसके प्रतिष्ठानों को भी लिया गया है। चुनाव प्रचार भी अब मतदान से 48 घंटे पहले बंद करना होगा। इन नए प्रावधानों के लिए आचार संहिता में नया अध्याय जोड़ा गया है। आयोग के उच्च अधिकारियों ने आचार संहिता में संशोधन किए जाने की पुष्टि की है।
सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी अपने स्तर पर शुरू कर दी है। मतदाता सूची बनाने का काम चल रहा है। वहीं, आदर्श आचार संहिता भी तैयार कर ली गई है। इसमें राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों के लिए नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए तय अवधि से 48 घंटे पहले प्रचार बंद करना होगा। इस दौरान न तो कोई सार्वजनिक सभा हो सकेगी और न ही जुलूस होगा। ऐसे किसी माध्यम का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे मतदाता को प्रभावित किया जा सके।
वर्ष 2014 के चुनाव में मतदान से 24 घंटे पहले प्रचार पर प्रतिबंध का प्रावधान था। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उसके प्रतिष्ठानों को भी आचार संहिता के दायरे में लिया गया है। अभी इसके प्रावधान प्रदेश के अधिकारियों- कर्मचारियों पर ही लागू होते थे।