वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के सामान्य नियम | RULES OF ACR IN MP

Bhopal Samachar
दीपक हलवे। वर्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) प्रत्येक वित्त वर्ष अनुसार लिखी जाती है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधी के कार्य व्यवहार आचरण का आकलन किया जाता है। आहरण संवितरण अधिकारी या कार्यलय प्रमुख का दायित्व होता है की वह प्रत्येक 30अप्रैल तक अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों की ACR तैयार कर के संम्बन्धित की निजी नत्थी में रखे।

ACR में श्रेणी विभाजन और अंक इस प्रकार होते हैं। 

क-4 अंक -उत्कृष्ट 
ख-3 अंक -बहुत अच्छा 
ग-2 अंक -अच्छा 
घ-1 अंक -औसत 
इ-0 अंक -घटिया

ACR में कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिपण्णी की जा रही है तो DD0 या कार्यलय प्रमुख का दायित्व है कि वह सम्बंधित को इस आशय का सचना पत्र प्रदान करे ,और कर्मचारी अपने विरुद्ध की गयी प्रतिकूल टिपण्णी को विलोपित करवाने के लिए अभ्यावेदन दे सके। अथवा प्रतिकूल टिपण्णी का सूचना पत्रइस लिए भी आवश्यक है क्योंकि कर्मचारी अपने कार्य व्यवहार आचरण में सुधार कर सके।

अभ्यावेदन पर सामान्य रूप से प्रतिकूल टिपण्णी विपलोपित करने का अधिकार टिपण्णी अंकित करने वाले अधिकारी के सबसे पहले उच्च पद के अधिकारी को होता है।

क्रमोन्नति और पदोन्नति में पिछले 5 वर्षों की ACR देखी जाती है, 5 वर्षों में 10 या अधिक अंक प्राप्त करने वाला कर्मचारी पात्र माना जाता है। यह अंतिम जानकारी नहीं है सामान्य जानकारी है अधिक जानकारी के लिए हमे नियमावली देखनी चाहिए।
श्री दीपक हलवे, शासकीय हाई स्कूल, बालौदा टाकून, इंदौर के प्राचार्य हैं। 
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