इंदौर। कॉलोनी के विकास कार्य का अवैध प्रमाण पत्र तैयार करने वाले बिल्डरों, रेणु गांधी (KBG LIFE INFRA PRIVATE LIMITED) और कवीन्द्र गांधी (KBG LIFE INFRA) पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया है। साल 2013 में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। 2017 में लोकायुक्त पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई थी। जांच के बाद तीन आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार साल 2017 में वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद भूपेन्द्र चौहान द्वारा सांवेर स्थित भंवरासला ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव अंतरसिंह मालवीय के खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि भंवरासला के राजस्व सर्वे क्रमांक 171/1/1 की जमीन पर मेसर्स केबीजी इंफ्रा द्वारा बगैर विकास कार्य पूरा किए मकानों का विक्रय किया गया।
उप पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भदौरिया द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी अंतरसिंह मालवीय (तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत भंवरासला), रेणु गांधी (केबीजी लाईफ इंफ्रा प्रालि) और कवीन्द्र गांधी (केबीजी लाईफ इंफ्रा) ने आपस में मिलीभगत कर 8 फरवरी 2013 को कॉलोनी के विकास कार्य पूर्णता का अवैध प्रमाण पत्र जारी किया। इस अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर कॉलोनी के मकानों काे बेचकर आरोपियों ने तगड़ा मुनाफा कमाया और शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई।
जांच के बाद उक्त तीनों ओराेपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7(ग) एवं भारतीय दंड विधान की धारा 409, 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।